सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैध और अधिकृत तरीके से भारत आया विदेशी नागरिक भी UAPA के मामले में जमानत का हकदार हो सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैध और अधिकृत तरीके से भारत आया विदेशी नागरिक भी UAPA के मामले में जमानत का हकदार हो सकता है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने केंद्र की अपील खारिज करते हुए कहा कि NIA यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपी भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ था।
