मुंबई पुलिस ने 20 से 22 अक्टूबर के बीच विसर्जन के दौरान, पानी में तैर रही या आधी डूबी हुई दुर्गा प्रतिमाओं की तस्वीरें या वीडियो लेने और उन्हें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया
मुंबई पुलिस ने 20 से 22 अक्टूबर के बीच विसर्जन के दौरान, पानी में तैर रही या आधी डूबी हुई दुर्गा प्रतिमाओं की तस्वीरें या वीडियो लेने और उन्हें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है।
