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व्यापार

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए 10 दिन से भी कम का टाइम बचा

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है। 22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं। आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है।

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