कोर्ट ने दिया आदेश, कबूतरों को दाना खिलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना
मुंबई नगर निगम ने कबूतरों से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को देखते हुए कबूतरखाने को बंद करने का फैसला किया. दादर में कबूतरखाने के अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई. इस फैसले से कुछ लोग नाराज हो गए. कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी |इसके बाद भी कुछ लोग दादर आकर कबूतरों को दाना खिला रहे थे. अदालत ने दादर इलाके में रहने वाले कारोबारी नितिन शेठ को इस मामले में दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया. कहा जा रहा है कि देश में इस तरह की सजा का यह पहला मामला है.
नितिन शेठ दादर इलाके में रहते हैं. वे एक व्यापारी हैं. दादर इलाके में कबूतरखाना बंद होने के बाद, वे यहां आए और कबूतरों को दाना खिलाया. इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है |
