टैक्स कानून में सुधार: इनकम टैक्स अब होगा आसान, जानें नई सुविधाएं
आयकर विभाग | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा. यह अधिनियम एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल रखना है. नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा|
सीबीडीटी प्रमुख ने दी जानकारी
