सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी पर हाई कोर्ट का आदेश, कहा- आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू करें
नई दिल्ली । केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को आदेश दिया कि वह सबरीमला मंदिर (Sabarimala Temple) के चौखट या लिंटर से सोने (Gold) की हेराफेरी को लेकर आपराधिक केस दर्ज (criminal cases) कर जांच शुरू करे। जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और जस्टिस के. वी. जयकुमार की पीठ ने कहा, ‘अब तक की गई जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक चौखट का संबंध है, सोने की हेराफेरी की गई है। हमारे समक्ष पेश सतर्कता रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि काफी मात्रा में सोना लगभग 474.9 ग्राम – उन्नीकृष्णन पोट्टी (सोने की परत चढ़ाने का प्रस्ताव देने वाले प्रायोजक) को सौंपा गया था।’ हालांकि, रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि सोने की यह मात्रा त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) को सौंपी थी।
पीठ ने अपनी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) को चौखट मुद्दे के साथ-साथ जांच के दौरान
