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पटाखों पर बैन: मुख्य न्यायाधीश का बड़ा बयान, दिवाली की रौनक पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी आर गवई ((B R Gavai) ने शुक्रवार को पटाखों पर दिल्ली-एनसीआर तक सीमित प्रतिबंध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर पटाखों पर बैन लगाना है, तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली के ‘एलीट’ नागरिकों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे भारत के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। यह टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर एक साल के बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई।

पूरे देश को साफ़ हवा का अधिकार
CJI गवई की अगुवाई वाली बेंच ने फायरक्रेकर मैन्युफैक्चरर्स की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, “हम दिल्ली के लिए अलग नीति नहीं बना सकते क्योंकि वहां एलीट नागरिक रहते हैं। अगर एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है, तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं?” उन्होंने अमृतसर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां सर्दियों में प्रदूषण दिल्ली से भी ज्यादा खराब होता है। बेंच ने आगे कहा, “नीति पैन-इंडिया होनी चाहिए। पटाखों पर बैन लगे तो पूरे देश में लगे।”

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