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दोषी को अधिक कारावास में रखने के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा दें’, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रेप केस में दोषी ठहराए गए शख्स को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे अपनी सजा से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा.

यह मामला जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता महफूज़ अहसन नाजकी ने किया.

बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और धारा 376(1) के तहत सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 7 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है, जबकि सभी आरोपों में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सज़ा में कमी के बावजूद, उनके मुवक्किल को दोषसिद्धि की अवधि से कहीं अ

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