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व्यापार

आम आदमी को राहत: रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें टैक्स फ्री, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कीमतों में गिरावट

व्यापार : आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के दो स्लैब होने से जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, दवाएं, टूथब्रश और बालों के तेल पर शून्य टैक्स हो सकता है। छोटी कारों, एसी, टीवी व फ्रिज पर टैक्स दरें कम हो सकती हैं। हालांकि तंबाकू व सिगरेट महंगे हो जाएंगे।

प्रस्तावित जीएसटी 2.0 ढांचा के तहत सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दो स्लैब 5 और 18 फीसदी लाएगी। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% के बजाय शून्य या 5% के दायरे में आ सकता है। इससे आम सहित वरिष्ठ नागरिकों व बीमा कंपनियों को फायदा होगा।

खाद्य पदार्थ, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, स्टेशनरी, शैक्षिक उत्पाद और टूथब्रश व बालों के तेल सहित जरूरी वस्तुएं या तो कर मुक्त रहेंगी या 5 फीसदी दायरे में आ जाएंगी। टीवी, एसी व रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुएं 28 के बजाय 18 फीसदी की श्रेणी में आ सकती हैं। सरकार ने विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों के रूप में ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, कपड़ा व उर्वरक की भी पहचान की है।

छोटी कारों पर 10 फीसदी घटेगा टैक्स

छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर कर मौजूदा 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है। इससे हाइब्रिड कारों व दोपहिया वाहनों

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