सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में देरी पर 50% तक ब्याज लगेगा..


Credit Card Bill Payment: क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर है. अब से उन्हें क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट लेट होने पर 36-50 फीसदी तक का ब्याज देना पड़ सकता है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फीस के बारे में साल 2008 का नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का फैसला रद्द कर दिया है जिसमें क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट फीस के तौर पर मैक्सिमम 30 परसेंट ब्याज का फैसला लिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंक अब क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फीस पर 30 फीसदी से ज्यादा यानी 36-50 फीसदी तक ब्याज ले सकेंगे.

क्या है पूरा मामला
एनसीडीआरसी ने साल 2008 को अपने एक फैसले में कहा था कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स से 36 से 50 फीसदी सालाना ब्याज लेना बहुत ज्यादा है. इसे गलत ट्रेड प्रेक्टिस बताते हुए लेट पेमेंट फीस के लिए ब्याज की लिमिट 30 फीसदी पर तय कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के इस फैसले पर रोक लगा दी है और इससे बैंकों को राहत मिली है.

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