छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेकर नया नियम जारी, अब 7 की सजा के साथ देना होगा जुर्माना…गृहमंत्री ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार ने आरंग की घटना के बाद गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है। जिसमें गोवंश के अवैध परिवहन होने पर जिले के एसपी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी का सीआर खराब होगा। अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले व्यक्ति को सात साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
परिपत्र के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी। गैर जमानती अपराध माना जाएगा। जारी परिपत्र में कहा गया है कि अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी। परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी। अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी। गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
