नई कर व्यवस्था में भी पीपीएफ का ब्याज आयकर से मुक्त
लोगों के मन में नए टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। उन्हें कब कौन-सी रिजीम को चुनना चाहिए इसको लेकर ज्यादा समझ नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के बारे में भी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसमें मिलने वाला ब्याज नई कर व्यवस्था में भी आयकर से पूरी तरह मुक्त है।
नई कर व्यवस्था में पीपीएफ ब्याज पर मिलने वाली सभी मौजूदा छूटें अपरिवर्तित रहेंगी। इस पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा।इस योजना में निवेश करने पर 80C के तहत आइटीआर में क्लेम किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में पीपीएफ खाते से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है।