बाबा रामदेव को फिर लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या विज्ञापन जितना बड़ा था माफिनामा?
भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफीनामा प्रकाशित किया था, वह भ्रामक विज्ञापनों के समान था।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से पूछा कि उसने पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया है। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया है।