अब 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान में सरकारी नौकरी देने से इनकार करना गलत नहीं है। इस मुहर के बाद राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी ‘दो बच्चों’ की नीति अनिवार्य कर दी गई है। न्यायधीश सूर्यकांत, न्यायधीश दीपांकर दत्त और न्यायधीश केवी विश्वनाथन की बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायलय के 12 अक्टूबर, 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार इस नियम के जरिए राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की इच्छा रखती होगी।
