सरकारी नौकरी के लिए ओवरएज युवाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार मेहरबान
रायपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकतम उम्र में पूर्व में की गई पांच साल की रियायत को आगामी पांच साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष कर दी गई। पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने और अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।