अग्रिम जमानत पर 1 साल फैसला सुरक्षित रखने के बाद क्यों हट गए जज
पटना हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका पर करीब एक साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद जज द्वारा खुद को मामले से अलग करने (रिक्यूज) पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि हम बेहद हैरान हैं कि अग्रिम जमानत की याचिका पर आदेश को एक साल तक कैसे लंबित रखा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से तथ्य जुटाकर आठ जनवरी 2024 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जस्टिस संदीप कुमार द्वारा आदेश सुरक्षित कर रिक्यूज करने के बाद दूसरी बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।