एम्स में सीट के लिए दी 30 लाख रिश्वत, वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में डाली याचिका

रिश्वत लेना और देना कानून अपराध है। अगर कोई घूस लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी काईवाई की जाती है। इसके बावजूद भी सभी सरकारी और निजी विभागों में काम के बदले रंगदारी दी जाती है। हाल ही में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर कर अपनी बेटी का एम्स में एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के लिए एक बिचौलिये को दी गई 30 लाख रुपए रिश्वत की रकम वापस दिलाने की मांग की। जस्टिस जसमीतसिंह ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि कोर्ट स्पर्धा में आगे निकलने के लिए बेईमान तरीके इस्तेमाल करने वाले लोगों का बचाव नहीं कर सकती।

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