हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को सीपीसी लागू करने को कहा, जानिए क्या हैं सीपीसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धन की कमी का हवाला देकर लाभ से नहीं कर सकते वंचित, निजी स्कूल भी छठे-सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों को छठे-सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। उन्हें अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अनिवार्य वेतन के साथ अन्य लाभों का भुगतान करना चाहिए। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और परिलब्धियों का भुगतान करने का निहित अधिकार है। स्कूल अपने कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित करने के लिए धन की कमी का हवाला नहीं दे सकते।