राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ SC में याचिका

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।

वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा- आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है। एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(3) के तहत कानूनन अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक किसी हाईकोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं किया जाता।

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