भीमा कोरेगांव केस- 2 आरोपियों को 5 साल बाद जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 28 जुलाई को दो आरोपियों वेरनन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों आरोपियों को कस्टडी में 5 साल हो चुके हैं। उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि गोंजाल्वेस और फरेरा अगले हफ्ते ही जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि औपचारिकताओं में थोड़ा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से अभी बेल ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही ये ऑर्डर मुंबई की NIA कोर्ट को मिलेगा, उनकी रिहाई की कंडीशंस तय की जाएंगी।