2000 का 25वां नोट जमा कराने के लिए देना होगा पैन-आधार कार्ड

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से 30 सिंतबर के बीच 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या जमा करने को कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक दिन में 20,000 रुपये (10 नोट) तक बैंक से बदल सकता है। वहीं बैंक खाते में जमा करने को लेकर भी नियम बताए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि बैंकिंग डिपॉजिट नियमों का पालन करें।

आरबीआई ने 20000 रुपये की लिमिट नोट एक्सचेंज यानी बदलने के लिए जारी की है। खाते में जमा करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना अपने खाते में जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग नियमों के तहत। यानी आपको बैंक खाते में कैश जमा करने के लिए आरबीआई ने बनाए नियम को फॉलो करना होगा।

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