कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को संगरूर कोर्ट का नोटिस
सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं। राहुल के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बजरंग दल को देश विरोधी ताकतों जैसा बताने पर मानहानि के एक ऐसे ही मामले में घिर गए हैं।
पंजाब की संगरूर कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है। संगरूर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज की याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता का आरोप- बजरंग दल की तुलना PFI से की
कोर्ट में दायर पिटीशन में हितेश भारद्वाज ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों से की। हितेश के मुताबिक खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और इस जैसे दूसरे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं।