गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा

गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों दोषी साबित हुए हैं। शनिवार को गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है।

पूर्वांचल माफिया इस वक्त डर से कांप रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद पूर्वांचल में योगी सरकार की दहशत फैल गई है। गैंगस्टर मामले में शनिवार को 15 साल बाद गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहाकि, गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोषी हैं। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना और दस साल की सजा सुनाई है। वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि, अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेजा जाएगा।
15 साल बाद आए इस फैसले की पहले डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। बांदा जेल में बंद मुख्‍तार अंसारी जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी में शामिल होंगे। वहीं उसका भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंच चुके हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *