इमरान खान को तोशाखाना केस में कोर्ट से बड़ी राहत
इस्लामाबाद: इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 30 मार्च तक स्थगित कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान इमरान खान अपनी मौजूदगी को सुनिश्चित करें। रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने शनिवार को इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में घंटों चले ड्रामे के बाद तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के गैर-जमानती वारंट को निलंबित कर दिया। न्यायाधीश ने सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी और मामले में पक्षकारों से कहा कि अगली सुनवाई के दौरान बहस होगी और खान को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।