SC ने कहा- पहली मीटिंग में कराएं दिल्ली मेयर चुनाव
दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में दिल्ली मेयर चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर महापौर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी