जल्द करा लें पैन को आधार से लिंक:31 मार्च 2023 के बाद आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड होंगे इनऑपरेटिव
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इसे लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है।
विभाग लगातार पैन कार्ड धारकों को इस कारण से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा, आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। देर न करें, आज ही लिंक करें!
इन पैन कार्ड धारकों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।