राज्य सरकार का भू-स्वामी और किरायेदार के हित में अहम फैसला, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से अब भू-स्वामी एवं किरायेदार के बीच विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 का लाभ नगर निगम की तरह नगर पालिका, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर जनहित के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से भू-स्वामी और किरायेदार को अब बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने-अपने हक को सुरक्षित रख सकेंगे। 

इस आशय की अधिसूचना आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से विगत दिवस 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में प्रत्येक जिले के जो उप जिलाधीश के निम्न श्रेणी का न हो, भाड़ा नियंत्रण के रूप में नियुक्त करता है तथा उनका कार्यक्षेत्र कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रहेगा। यह अधिनियम राज्य शासन की ओर से बनाया गया हैं।

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