आपके फ्लैट में है दिक्कत या बिल्डर ने की गड़बड़ तो तुरंत करें यह काम, मिल जाएगा रिफंड

नई दिल्ली : अपना घर व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक होता है। इसलिए घर खरीदने से पहले और खरीदने के बाद हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में नोएडा का ट्विन टावर ढहने के बाद फ्लैट्स (Flats) में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि कहीं उनकी बिल्डिंग भी तो गैरकानूनी रूप से नहीं बनी है? अगर उनकी बिल्डिंग ढहा दी गई तो उनका फ्लैट भी चला जाएगा। प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ग्राहक को यह भी पता नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए। आज हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे, जो आपको तब करने होते हैं, जब आपके फ्लैट या प्लॉट के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। यहां बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की आवासीय और औद्योगिक प्लॉट की नई स्कीम 5 सितंबर से लॉन्च हो गई है।

बिल्डर पर कार्रवाई
प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने का मतलब यह माना जाना चाहिए कि बिल्डर ने जो घोषणाएं की हैं, वे खरीददार के लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी मानी जाएंगी। ऐसे में अगर बिल्डर अपनी घोषणा से पीछे हटता है या फिर उसमें हेराफेरी करता है तो यही उसके खिलाफ सबूत माना जाएगा। इसके अलावा अगर बिल्डर की ओर से दी गई जानकारी पर किसी को संदेह है, तो वह रेग्युलेटर के सामने शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर भी जांच होगी और अगर संदेह सही पाया जाता है, तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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