ओलिंपिक महासंघ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ त्वरित सुनवाई की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलिंपिक महासंघ विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें IOA का संचालन प्रशासकों की समिति (COA) को सौंपने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकेगी।

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने भारतीय ओलंपिक संघ की तुरंत सुनवाई की मांग पर आदेश पारित किया। पीठ को बताया गया कि कमेटी को अभी IOA का कार्यभार लेना है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट पर अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- यह संवेदनशील राष्ट्रीय मामला है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर COA की नियुक्ति को बाहरी हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे में IOA को बैन किया जा सकता है। मेहता ने FIFA द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन का उदाहरण भी दिया।

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