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ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। ऐसे में अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वेरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रोसेस बता रहे हैं।

ये है इनकम टैक्स वैरिफिकेशन की प्रोसेस

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है।
  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर ऊपर की तरफ e-file का ऑप्शन मिलेगा।
  • यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो दिखने लगेगा।
  • इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें।
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।

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