तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार को नहीं मिली जमानत
वर्ष 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की शनिवार को अहमदाबाद के एक सेशन कोर्ट में पेशी में हुई। कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। तीस्ता और श्रीकुमार को गुजरात दंगे से जुड़े सुबूतों से छेड़छाड़ कर निर्दोषों को फंसाने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के फंड की हेराफेरी के मामले में PMLA एक्ट के तहत 2.39 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह कुर्की आरोपी भाबेन मैत्रा, बिप्रा चरण महाराणा, सदानंद नायक और अन्य के यहां हुई है।
इसके अलावा पोंजी घोटाला मामले में कटक के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल की 3.92 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई है। अब तक इस मामले में कुल कुर्की 261.92 करोड़ रुपए हो चुकी है।
