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अडानी ग्रुप की दो कंपनियों को डीआरआई केस में मिली ट्रिब्यूनल से राहत,

डीआरआई मामले (DRI case) में अडानी ग्रुप (Adani Group) की दो कंपनियों को ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (CESTAT) के फैसले से इन कंपनियों को राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने समूह से जुड़ी दो फर्मों के खिलाफ ओवर-इनवॉइसिंग आरोपों को रद्द करने वाले न्यायिक प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। पिछले साल जुलाई में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) अडानी समूह से जुड़ी कुछ संस्थाओं की जांच कर रहा है। इसके बाद समूह ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सीईएसटीएटी से संपर्क किया। उसने कहा था कि मामले के बारे में स्वतंत्र निदेशकों, लेखा परीक्षकों, वित्तीय संस्थानों और उधारदाताओं से पूछताछ की गई।


इन दस्तावेजों पर आधारित है मामला

ट्रिब्यूनल ने पाया कि विभाग का कथित अधिक मूल्यांकन से संबंधित मामला एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की यूएई शाखाओं से प्राप्त कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। हालांकि, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से विभाग को मिले दस्तावेज सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 सी (4) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रमाणित नहीं थे।

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