CG के DGP को अवमानना का नोटिस
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक जुनेजा को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, आपराधिक केस से दोषमुक्त होने के बाद भी सेवा में बहाल नहीं करने पर सहायक उपनिरीक्षक (ASI) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदनपत्र का निराकरण करने का आदेश दिया था। लेकिन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय के भीतर उसके केस का निराकरण नहीं किया गया।
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ निवासी आनंद जाटव सुकमा जिले में ASI था। उसके खिलाफ एक शिकायत हुई थी, जिस पर उसके खिलाफ सुकमा थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया । इसके बाद बस्तर IG ने उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
इधर, 13 अप्रैल 2021 को सुकमा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ASI को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया, जिसके बाद उसने सेवा में बहाली के लिए DGP के समक्ष अपील की थी। उसकr अपील को DGP ने खारिज कर दिया। इस पर ASI जाटव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चार जनवरी 2022 को DGP को याचिकाकर्ता के आवेदन का 60 दिनों के भीतर पुनरावलोकन करते हुए निराकरण करने का आदेश दिया था।