ज्ञानवापी-सर्वे मामले में आज सुनवाई:एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका पर फैसला

मां शृंगार गौरी से संबंधित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से संबंधित मुकदमे को लेकर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आज यानी 9 मई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को लेकर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने बीती 7 मई को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। कमेटी का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए अदालत कोई और कमिश्नर नियुक्त करे।

मसाजिद कमेटी के इस प्रार्थना-पत्र पर अदालत ने वादी और एडवोकेट कमिश्नर को उनका पक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद इस संबंध में अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।

पांचों महिलाएं एकजुट, जितेंद्र बिसेन अलग-थलग
मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी राखी सिंह भी अन्य चार महिलाओं की तरह अब अपना केस वापस नहीं लेंगी। यह बात उनके अधिवक्ता शिवम गौड़ ने दीवानी कचहरी में सोमवार दोपहर स्पष्ट किया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं। वह मीडिया के सामने भी कल से अब तक नहीं आए।

अधिवक्ता शिवम गौड़ ने कहा कि आज अदालत में होने वाली सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे की मांग की जाएगी। साथ ही अदालत से यह भी कहा जाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान जब दोनों पक्ष से सिर्फ 28 लोगों को रहने के लिए कहा गया है तो मस्जिद में इतनी भारी संख्या में लोग क्यों इकठ्ठा हो रहा है।

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