EPF Account को जल्द करा लें Pan Number से लिंक वर्ना हो जाएगा बड़ा नुकसान
आप वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Employee) हैं और आपका ईपीएफओ (EPFO) में पीएफ खाता (PF Account) है, तो आप अपने पीएफ खाते को पैन कार्ड (Pan Card) के साथ लिंक जरूर करा लें। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ईपीएफ खाता पैन कार्ड से लिंक्ड हो। ऐसा ना होने पर आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, अगर ईपीएफ खाता एक वैध पैन कार्ड के साथ लिंक है, तो 10 फीसद की दर से ही टीडीएस कटेगा। वहीं, अगर ईपीएफ खाता वैध पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है, तो तो टीडीएस दोगुना अर्थात 20 फीसद की दर से कटेगा। ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया, ‘हर एक दिन के विलंब पर 200 रुपये का शुल्क लगेगा। हालांकि, विलंब शुल्क टीडीएस की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।’ कर योग्य आय प्राप्त करने वाले प्रत्येक करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 206AA के तहत ईपीएफओ को पैन नंबर उपलब्ध कराना जरूरी है।
(i) आयकर अधिनियम की धारा 206AA के संबंधित प्रावधान में बताई गई दर; या
(ii) लागू दर या दरों पर; या
(iii) 20 फीसद की दर से (धारा 194 A और धारा 206AA)
ईपीएफ खाते के साथ इस तरह लिंक करें अपना पैन
स्टेप 1. सबसे पहले आप EPFO UAN मेंबर सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 2. अब यहां मेन Menu में क्लिक करना होगा।
स्टेप 3. अब इसके बाद केवाईसी पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4. यहां आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करके पैन नंबर डालना होगा।
स्टेप 5. इसके बाद आपका पीएफ खाता पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।