बिलासपुर का हिस्ट्रीशीटर मैडी जिलाबदर:24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने कलेक्टर का आदेश

बिलासपुर के हिस्ट्रीशीटर मैडी उर्फ रितेश निखारे पर कलेक्टर ने राज्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उसे 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़ने का आदेश देते हुए उसका जिलाबदर किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद उसे सीमावर्ती जिलों जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार और रायपुर जिले से भी बाहर ही रहना होगा। SP पारूल माथुर ने जरहाभाठा निवासी रितेश निखारे उर्फ मैडी पिता रवि निखारे (32 साल) के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) (ख) एवं 5 (क) (ख) के तहत जिला बिलासपुर एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) करने के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भेजा था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार मैडी के खिलाफ 28 केस दर्ज हैं। उसका हाल ही में इंदु चौक में एक जमीन पर कब्जे के लिए कांग्रेसियों से झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। उसके अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। इसके बाद भी उसकी आदतों में सुधार नहीं होने पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए रासुका की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया।

SP के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
SP पारुल माथुर के प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बुधवार को उसे जिलाबदर करने का आदेश दिया है। कलेक्टर के आदेश के प्रभावशील रहने तक उसे विधिवत अनुमति लेकर भी संबंधित जिलों की सीमा में आना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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