कोर्ट ने कहा- पूर्व अफसर को पुलिस और महाराष्ट्र को सीबीआई पर भरोसा नहीं

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। परमबीर ने मुंबई में दर्ज एफआईआर रद्द करने या जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की, जिसका महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया। कोर्ट ने परमबीर और इस मामले के एक अन्य आरोपी बीनू नयन वर्गीज को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र में बेहद परेशान करने वाली स्थिति है जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपनी ही पुलिस पर और राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। वहीं, सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह अदालत द्वारा सौंपी जांच में हस्तक्षेप का प्रयास है।

परमबीर के वकील ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। या फिर एफआईआर रद्द की जाए। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने कहा कि अगर कोर्ट आदेश तो वह परमबीर के खिलाफ जांच करने को तैयार है।

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