फीचर्डव्यापार

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, 3 हफ्ते में जांच पूरी की जाए, IPO रोकने की मांग की गई है

पेटीएम के IPO को रोकने की मांग पर आज दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनवाई की। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह तीन हफ्ते में IPO से संबंधित मामले की जांच पूरी करे। कोर्ट इस मामले में अब 13 सितंबर को सुनवाई करेगा।

पूर्व डायरेक्टर की इश्यू रोकने की मांग

दरअसल इस IPO को इसके एक पूर्व डायरेक्टर ने रोकने की मांग की है। डायरेक्टर का आरोप है कि उन्होंने 20 साल पहले इस कंपनी में 27,500 डॉलर का निवेश किया था, पर उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। 71 वर्षीय अशोक कुमार सक्सेना का कहना है कि वे कंपनी के को-फाउंडर यानी सह संस्थापक हैं। उन्होंने 20 साल पहले 27,500 डॉलर का निवेश किया था। आज की तारीख में इसकी रुपए में कीमत 20.35 लाख रुपए है।

जुलाई में दिल्ली पुलिस में मामला पहुंचा

पेटीएम और सक्सेना का यह मामला जुलाई में दिल्ली कोर्ट में पहुंच गया था। सक्सेना ने कोर्ट से अपील की थी कि दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिया जाए। इस मामले की सुनवाई आज हुई। पेटीएम ने दिल्ली पुलिस को दिए जवाब में कहा कि सक्सेना उसे परेशान कर रहे हैं। दिल्ली जिला कोर्ट के जज ने पुलिस को निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सके, वह जांच पूरी करे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार ने यह आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट दी थी, पर अभी भी जांच पूरी नहीं हुई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *