AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार, 23 जुलाई) टेलीकॉम कंपनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया की पुनर्गणना की याचिका को खारिज कर दिया है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने याचिका में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा बकाया AGR की कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने की।

दूरसंचार विभाग (DoT) की कैलकुलेशन के अनुसार, वोडाफोन-आइडिया पर कुल 58,254 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल पर 43,980 करोड़ रुपए का AGR बकाया है। इन कंपनियों को AGR चुकाने के लिए 31 मार्च, 2031 तक का समय दिया गया है। बता दें कि कोर्ट फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 8 प्रतिशत गिर कर 7.87 रुपए पर आ गया।

किस टेलीकॉम कंपनी पर कितना बकाया

  • वोडाफोन के अपने अनुमान में पहले बकाया राशि 21,533 करोड़ रुपए रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बकाया राशि का स्व-मूल्यांकन करने से रोक दिया। कोर्ट इस मामले में दूरसंचार विभाग द्वारा दावा की गई राशि के साथ चला गया था।
  • DoT ने अपनी कैलकुलेशनके अनुसार, 58,400 करोड़ रुपए का बकाया AGR मांगा है।

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