अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति ट्रम्प के 6 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी
अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति ट्रम्प के 6 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें कुछ खास मामलों में अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की जन्मसिद्ध नागरिकता रोकने की बात कही गई थी।
आदेश में ‘बर्थ टूरिज्म’ पर भी रोक लगाने की बात थी। यानी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के मकसद से अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देना। इसके अलावा विदेशी सरकारों से जुड़े लोगों के बच्चों और नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी या पैसों के लेन-देन वाले मामलों को भी इसमें शामिल किया गया था।
