बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पार्टनर कमा रहे हैं, तो घर और बच्चे की पढ़ाई का खर्च दोनों को उठाना चाहिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पार्टनर कमा रहे हैं, तो घर और बच्चे की पढ़ाई का खर्च दोनों को उठाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की, जिसमें एक पति ने पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए तय मासिक गुजारा भत्ता कम करने की मांग की थी।
जस्टिस एम एम सथाये की सिंगल बेंच ने पिछले हफ्ते यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता।
