मध्य प्रदेश

मोहन सरकार का बड़ा फैसला: अवकाश नियम में बदलाव, कर्मचारियों को मिलेगी लंबी छुट्टी

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अवकाश के नियमों में परिवर्तन किया है, जो 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं. यह परिवर्तन लगभग 45 साल बाद किया गया है. मोहन सरकार ने कुछ सहूलियत दी है, तो वहीं अवकाश को लेकर एक कड़ी टिप्पणी भी की है कि अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता. सक्षम अधिकारी चाहे तो आपकी छुट्टी निरस्त भी कर सकता है.

सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 होगा लागू
मध्य प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2026 से सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू करने जा रही है. मध्य प्रदेश में अभी तक 1977 के अवकाश नियम लागू थे. जबलपुर की राजस्व निरीक्षक अलंकृति राजपूत ने बताया कि “नए प्रावधानों में महिला कर्मचारियों के लिए 13 सीएल के साथ ही 7 अतिरिक्त सीएल का प्रावधान किया है. इस प्रावधान से हम बेहद खुश हैं, क्योंकि महिलाओं को कई बार इन छुट्टियों की जरूरत होती है.”

पहली बार सिंगल फादर के लिए सुविधा
जबलपुर डिस्टिक ऑफिस क्लर्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य विनीत मिश्रा का कहना है कि “मुख्यमंत्री मोहन यादव

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