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छत्तीसगढ़

25 कर्मचारियों पर एक टॉयलेट अनिवार्य; महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन भी कराने होंगे उपलब्ध

छत्तीसगढ़ सरकार ने कारखाना नियम में संशोधन कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। इसके तहत अब कारखाने या फैक्ट्री में 25 कर्मचारियों पर एक शौचालय अनिवार्य रहेगा। महिला और पुरुषों के शौचालय अलग-अलग रखने होंगे। साथ ही महिला शौचालय में सेनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराने होंगे।

श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कम से कम 25 महिला कर्मचारियों पर एक शौचालय अनिवार्य रहेगा। इसी तरह प्रत्येक 25 पुरुषों के लिए भी एक शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो, वहां प्रति 25 पुरुषों पर एक और फिर प्रति 50 पुरूषों के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी।

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