बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में 2 जजों को किया बर्खास्त, पिता को जमानत देने बेटी से मांगे थे 5 लाख रुपये
नई दिल्ली । बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कदाचार के आरोप में निचली अदालत (lower court) के 2 जजों (judges) को बर्खास्त (dismissed) कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और दीवानी न्यायाधीश इरफान शेख को बर्खास्त करने का फैसला अनुशासन समिति की जांच के बाद लिया गया। निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले शेख पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और जांच के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करने का आरोप है। शेख के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका अब भी लंबित है।
उच्च न्यायालय ने दोनों को बर्खास्त करने का शुक्रवार को आदेश दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सातारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकम
