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एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियाँ: क्या होती है टोल टैक्स छूट की प्रक्रिया और दस्तावेज?

नई दिल्ली: भारतभर में लाखों लोग नेशनल हाई वे से गुजरते हैं. इन नेशनल हाईवे पर सफर करने के लिए उन्हें टोल टैक्स देना होता है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल इर्न्फोमेशन सिस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कुल 1057 नेशनल हाईवे हैं.

ऐसे में चाहे आप कार, जीप या वैन जैसी नॉन कमर्शियल गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर सफर करें या फिर कमर्शियल गाड़ियों जैसे टैक्सी, कैब, बस और ट्रक से. सभी गाड़ियों के लिए आपको टोल टैक्स देना होता है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी जिनको टोल टैक्स से छूट दी गई है.

NHAI के मुताबिक टोल टैक्स से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों और सर्विस के लिए छूट दी जाती है. इसमें इमरहजेंसी सर्विस से जुड़े वाहन से लेकर कुछ खास पदों पर बैठे शख्स शामिल हैं. तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं NHAI किन लोगों को टोल टैक्स में छूट देता है.

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