दर्शन को बेल देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, हाईकोर्ट के फैसले पर जताई कड़ी आपत्ति
मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और छह अन्य को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है। रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनीं दलीलें
न्यूज एजेंसी पीटीआई कए मुताबिक न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभिनेता और अन्य आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सिद्धार्थ दवे और अन्य की दलीलें सुनीं।