इंसानियत शर्मसार: मां और प्रेमी को बच्चों की हत्या पर उम्रकैद की सजा
कांचीपुरम: तमिलनाडु में कांचीपुरम प्रधान जिला अदालत ने गुरुवार (24 जुलाई) को एक महिला और उसके प्रेमी को 2018 में अपने दो बच्चों को जहर देकर मारने का दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोनों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश पा यू चेम्मल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अबिरामी और उसके प्रेमी मीनाची सुंदरम दोनों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी. यहां अदालत ने फैसले के वक्त मृत्युदंड का विकल्प नहीं चुना था. हालांकि, महिला और उसके प्रेमी ने अदालत में तर्क दिया कि वे पहले ही सात साल जेल में बिता चुके हैं. इसलिए उन्होंने अदालत से कम से कम सजा की मांग की थी.
अपराध की गंभीरता को देखते हुए, दोनों को सिर्फ आजीवन कारावास की सजा देना पर्याप्त नहीं होगा. न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को मृत्यु तक जेल में रहना होगा.