आतंकी संपर्क पर नहीं मिलेगी माफी, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ट्रंप की सख्त चेतावनी

अवैध प्रवासियों के बाद अब अमेरिका स्थायी प्रवासियों पर भी सख्ती बरतने जा रहा है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक आदेश जारी किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्वीट किया है कि ट्रंप सरकार आव्रजन कानून लागू करके उन अमेरिका के उन स्थायी निवासियों को देश से निष्कासित करेगी, जिन्होंने विदेशी आतंकवादी संगठन से संबंधित हैती गिरोह का समर्थन और किसी भी तरह से सहयोग किया है। ट्रंप के इस आदेश से अमेरिका में बसे भारत समेत दुनियाभर के देशों के लाखों लोगों को झटका लगा सकता है।

अमेरिका के आव्रजन कानून के प्रावधान
बता दें कि अमेरिका में इमिग्रेशन एक्ट इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) 1952 का संशोधित रूप है। 1952 के एक्ट में समय-समय पर संशोधन करके नए प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के तहत ही अमेरिका में स्थायी और अस्थायी निवासियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आतंकवादी संगठनों से संबंधित नीतियों का वर्णन भी इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) की धारा 212 और 237, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 में किया गया है। यह कानून और नियम अमेरिकी नागरिकों और बाहर से आकर अमेरिका में बसे लोगों या ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर लागू होते हैं।

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