हाईकोर्ट का एनएचएआई को झटका, लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर नए टैक्स का आदेश रद्द
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्रदेश के आम लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि जब तक लखनपुर से लेकर उधमपुर तक नेशनल हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता और जब तक यहां ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाती, वाहन चालकों से लखनपुर व बन टोल प्लाजा पर कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20 प्रतिशत टोल टैक्स ही वसूल किया जाए.
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान व जस्टिस एमए चौधरी ने त्रिकुटा नगर निवासी सुगंधा साहनी की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए.
सुगंधा साहनी की ओर से पांच फरवरी को यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर उस दिन बेंच ने कोई फैसला नहीं लिया और शुक्रवार को इस जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया व प्रदेश प्रशासन को उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी.
टोल प्लाजा टैक्स को लेकर कोर्ट ने दिए ये आदेश
जनहित याचिका में एनएचएआइ के उस आदेश को भी चुनौती दी गई, जिसमें अथॉरिटी ने 26 जनवरी 2024 से ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद होने के बाद लखनपुर व बन टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स को दोबारा निर्धारित करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी एक सप्ताह के भीतर वापस लेने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने कहा कि जब-तक लखनपुर से उधमपुर तक नेशनल हाईवे निर्माण पूरा नहीं होता और ट्रैफिक सुचारू नहीं होती, तब-तक लखनपुर व बन टोल प्लाजा में 26 जनवरी 2024 से पूर्व जो टोल टैक्स था, उसका सिर्फ 20 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाए.
हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू होने का एक निष्पक्ष एजेंसी से सर्वे कराकर रिपोर्ट लेनी होगी और जब एनएचएआइ को इसका प्रमाण पत्र मिल जाए. उसके बाद ही लखनपुर व बन टोल प्लाजा पर पूरे टैक्स की वसूली शुरू होनी चाहिए.