AAP नेता मनीष सिसौदिया को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट दो शर्तों के साथ सुनाया फैसला
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद हैं। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता को जमानत दे दी है।
AAP मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। इस केस में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं।पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।